भिंड। हाल ही में जुर्म का एक मामला एमपी के भिंड से सामने आया है। भिंड अदालत ने मित्र की नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोपित को 10 वर्ष की कैद, 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। एडीपीओ अमोल तोमर के मुताबिक, 24-25 जून, 2017 की दरमियानी रात के करीबन 12 बजे नाबालिग शौच हेतु बाहर गई थी। इसी दौरान काले कांच की एक गाड़ी आई। गाड़ी का कांच खुला तो उसमें अभियुक्त रामू उर्फ विकास दुबे 30 पुत्र राममहेश दुबे निवासी लहार रोड दुर्गा नगर थाना देहात बैठा हुआ था।
रामू को नाबालिग चाचा कहकर बुलाती थी।
इसके बाद भी रामू ने पीड़ित को जबरदस्ती कार में बैठाया एवं सुनसान स्थान पर ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। रामू ने पीड़िता को धमकाया कि अगरकिसी को बताया तो चाचा, मां-पिता का कत्ल कर देगा। रामू कार में बैठाकर नाबालिग को घर लेकर आया। वहां दरवाजे पर कार से धक्का देकर उसे फेंक गया। इस दौरान पीड़िता की माता-चाचा खड़े हुए थे। पीड़िता ने 26 जून, 2017 को देहात थाने में जाकर आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपित को 10 वर्ष कैद, 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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